रायपुर। सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर में 4 सितम्बर को पर्युषण पर्व के पहले दिन मांस मटन विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा इसके साथ ही इस माह में पढ़ने वाले कई त्योहारों में भी मांस की बिक्री पर मनाही रहेगी।
निगम ने आदेश जारी किया गई जिसके अनुसार 10 सितम्बर को गणेश चतुर्थी,11 सितम्बर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस,17 सितम्बर को डोल ग्यारस,19 सितम्बर को श्री अनंत चतुर्दशी,21 सितम्बर 2021 को पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा के पावन पर्व के दिन भी मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय ने रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस – मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया की इन सभी पर्व अवसरों पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी।